उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों, जुलूसों और धरने के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। 13/3/20 शुक्रवार शाम को राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश, 2020 के ड्रॉफ्ट को अनुमति दी गई।नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान हुई हिंसा में दंगाइयों से वसूली को लेकर कानूनी पहलू को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे जिसका प्रदेश सरकार ने कानून लाकर हल निकाल लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह दंगाइयों के आगे किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नही है और इस मामले पर फ्रंटफुट पर ही बैटिंग करेगी।
लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) विरोधी प्रदर्शनों के दौरान संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई के लिए लगाये गए उनके फोटो और पतायुक्त होर्डिंग व पोस्टर को हटाने के हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई योगी सरकार, ने यह अहम फैसला किया है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या-77/2007 और इसके साथ संलग्न याचिका (क्रिमिनल) संख्या-73/2007 की सुनवाई करते हुए विशेष रूप से राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और आंदोलनों के दौरान संपत्तियों को क्षति पहुंचाने की गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराकर दोषियों से नुकसान की भरपाई कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने यह अध्यादेश लाने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि अध्यादेश को अमली जामा पहनाने के लिए जल्द ही नियमावली बनायी जाएगी। सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि उप्र में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए अब तक कोई अधिनियम (कानून) नहीं था। नुकसान की भरपाई के लिए अभी जो व्यवस्था है, वह शासनादेश के माध्यम से चल रही है। कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए एक्ट होना चाहिए। अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने अध्यादेश के जरिये अब इसके लिए एक्ट बनाने का फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश के तहत अब प्रदेश में अगर धरना-प्रदर्शन के दौरान ने सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो इसकी क्षतिपूर्ति इसी कानून के तहत होगी। दंगाई से नुकसान की पूरी भरपाई उसकी संपत्ति की नीलामी करके की जाएगी। प्रदेश सरकार कानून जल्द ही विधानसभा में रखेगी। उत्तर प्रदेश ऐसा कानून बनाने वाला पहला प्रदेश होगा जो दंगाइयों को केवल जेल में ही नहीं बंद करेगी बल्कि उनकी संपत्ति जब्त करके उन्हे सड़क पर ला देगी ताकि अगली बार वह हिंसा करने से पहले लाख बार सोचें। #साभार समाचार एजेंसी/ फोटो सोशल मीडिया